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14 मार्च को फिरोजाबाद में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, परिवार, बैंक और बिजली मामलों का होगा निस्तारण
फिरोजाबाद।
जनपद में लंबित मामलों के त्वरित समाधान के लिए 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत के माध्यम से पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण से जुड़े मामले, बिजली विभाग के प्रकरण सहित अन्य पुराने लंबित मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण कराया जाएगा, जिससे लोगों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिल सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जज योगेश शिवा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के जल्द न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस दौरान बैंक ऋण विवाद, बिजली बिल से जुड़े प्रकरण, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्लेम, चेक बाउंस सहित कई प्रकार के मामलों का समझौते के आधार पर समाधान कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिन लोगों के मामले लंबे समय से न्यायालय में लंबित हैं या बैंक और बिजली विभाग से जुड़े विवाद चल रहे हैं, वे लोक अदालत में पहुंचकर आपसी सहमति के आधार पर अपने मामलों का निपटारा करा सकते हैं। लोक अदालत में होने वाले फैसलों को न्यायालय की मान्यता प्राप्त होती है, जिससे दोनों पक्षों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जज योगेश शिवा ने जनपद के नागरिकों से अपील की है कि वे 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित मामलों का समाधान कराएं और इस व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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