फिरोजाबाद: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा
फिरोजाबाद, 17 मार्च 2026।
जनपद फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। माननीय न्यायालय स्पेशल पोक्सो द्वितीय, फिरोजाबाद के न्यायाधीश श्री संदीप कुमार सिंह ने आरोपी इमरान पुत्र साबुद्दीन को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 27 फरवरी 2024 का है, जब पीड़िता की मां ने थाना रामगढ़ में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ इमरान ने जबरन दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए धारा 376 आईपीसी और 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया।
तेजी से हुई कार्रवाई
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में मामले की जांच के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
विवेचक निरीक्षक रामप्रवेश यादव ने मात्र 18 दिनों के भीतर साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र दाखिल किया, जिससे केस की सुनवाई तेजी से पूरी हो सकी।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिली सजा
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत की गई। प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
इनकी रही अहम भूमिका
इस मामले में सजा दिलाने में थाना रामगढ़ पुलिस, विवेचक निरीक्षक रामप्रवेश यादव, अभियोजक कमल सिंह, पुलिस मॉनिटरिंग सेल और पैरवीकार हेड कांस्टेबल सुनील कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।