फिरोजाबाद: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद, 1.10 लाख रुपये का जुर्माना
फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास और 1 लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद संभव हो सकी।
मामला वर्ष 2022 का है, जब पीड़िता की मां ने थाना सिरसागंज में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि सुरजीत उर्फ सुमित पुत्र पप्पू निवासी कुन्जपुर हवेली ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 376, 313, 506, 120बी भादवि तथा 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान घटनास्थल निरीक्षण, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान सहित ठोस साक्ष्य जुटाकर 15 जनवरी 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए सिरसागंज पुलिस और एसओजी/सर्विलांस टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर 9 फरवरी 2026 को माननीय न्यायाधीश श्रीमती मुमताज अली ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और आर्थिक दंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता अवधेश भारद्वाज, विवेचक उपनिरीक्षक जयसिंह, पुलिस मॉनिटरिंग सेल और पैरोकारी कर रहे हेड कांस्टेबल नरेंद्र की भूमिका अहम रही।
इस फैसले को पुलिस ने महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का महत्वपूर्ण संदेश बताया है।