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ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी कामयाबी: हत्या के मामले में दोषी दौलतराम को 10 साल की सजा, 23 हजार का जुर्माना

ठोस साक्ष्य और प्रभावी पैरवी से फिरोजाबाद पुलिस को सफलता, पॉक्सो कोर्ट-03 ने सुनाया फैसला
फिरोजाबाद।
उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत फिरोजाबाद पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना सिरसागंज में दर्ज हत्या से जुड़े मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है।
मामला वर्ष 2020 में दर्ज मु0अ0सं0 781/2020 का है, जिसमें धारा 304, 504 और 506 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मामले में आरोपी दौलतराम पुत्र श्रीपाल निवासी रामसुख, थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद को अदालत ने दोषी पाया।
मामले की सुनवाई के बाद माननीय पॉक्सो कोर्ट-03 ने आरोपी दौलतराम को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 23,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बताया गया कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने इस मुकदमे की लगातार मॉनिटरिंग की। पुलिस द्वारा जुटाए गए ठोस साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक राजीव सिंह, पुलिस मॉनिटरिंग सेल और कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल नरेन्द्र की विशेष भूमिका रही।
निष्कर्ष:
फिरोजाबाद पुलिस की सक्रियता और मजबूत पैरवी के चलते लंबे समय से लंबित इस मामले में आखिरकार न्याय हुआ और आरोपी को सजा दिलाई जा सकी।

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